छात्रवृत्ति
अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यक विद्यार्थियों और गरीबी रेखा के नीचे सामान्य जाति के छात्र/छात्राओं के लिए शासन द्वारा
छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को निश्चित समय पर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति फार्म ऑनलाइन
(www.scholarship.up.nic.in साइट पर) भरकर हार्डकापी की दो प्रतियां संबन्धित लिपिक को शासन द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि तक निश्चित रूप
से निम्नलिखित अभिलेखों के साथ जमा करना होगा।
1. जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा प्रदत्त।
2. आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा प्रदत्त।
3. कॉलिज परिचय पत्र की छाया प्रति
4. परीक्षा उत्तीर्ण वर्षों की अंकतालिकाओं की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
5. किसी स्थानीय बैंक में खोले गये खाते की पासबुक के आवरण की सत्यापित प्रति (MICR,IFSC कोड सहित)
6. सामान्य निवास प्रमाण पत्र।
7. जाति, आय, स्थायी प्रमाणपत्रों के वेरीफिकेशन की स्लिप भी छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति फार्म पर लगाना अनिवार्य होगा।
अन्तिम तिथि के पश्चात एवं अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
निर्धारित आय सीमा के अर्न्तगत आने वाले सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समस्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की
धनराशि का वितरण शासन द्वारा उनके बैंक खाते में सीधे स्थानान्तरित कर दिया जाता है। जिनके पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक है
उनके प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः ऐसे छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन न करें। एक छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति अथवा अन्य
आर्थिक सहायता में से एक ही प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी। यदि कोई छात्र-छात्रा निर्धारित नियमों के विपरीत दो सुविधाओं को प्राप्त किये हुए
पाया जायेगा तो उसकी एक सुविधा निरस्त कर दी जायेगी।
छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को निश्चित समय पर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति फार्म ऑनलाइन
(www.scholarship.up.nic.in साइट पर) भरकर हार्डकापी की दो प्रतियां संबन्धित लिपिक को शासन द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि तक निश्चित रूप
से निम्नलिखित अभिलेखों के साथ जमा करना होगा।
1. जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा प्रदत्त।
2. आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा प्रदत्त।
3. कॉलिज परिचय पत्र की छाया प्रति
4. परीक्षा उत्तीर्ण वर्षों की अंकतालिकाओं की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
5. किसी स्थानीय बैंक में खोले गये खाते की पासबुक के आवरण की सत्यापित प्रति (MICR,IFSC कोड सहित)
6. सामान्य निवास प्रमाण पत्र।
7. जाति, आय, स्थायी प्रमाणपत्रों के वेरीफिकेशन की स्लिप भी छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति फार्म पर लगाना अनिवार्य होगा।
अन्तिम तिथि के पश्चात एवं अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
निर्धारित आय सीमा के अर्न्तगत आने वाले सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समस्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की
धनराशि का वितरण शासन द्वारा उनके बैंक खाते में सीधे स्थानान्तरित कर दिया जाता है। जिनके पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक है
उनके प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः ऐसे छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन न करें। एक छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति अथवा अन्य
आर्थिक सहायता में से एक ही प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी। यदि कोई छात्र-छात्रा निर्धारित नियमों के विपरीत दो सुविधाओं को प्राप्त किये हुए
पाया जायेगा तो उसकी एक सुविधा निरस्त कर दी जायेगी।